सिरसा में 25 मई तक ड्रोन उड़ाने पर रोक:एजेंसियों को संचालन की अनुमति, उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई

जिला रिपोर्टर रितेश गर्ग

(सिरसा , हरियाणा) : हरियाणा के सिरसा जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर ड्रोन और अन्य मानवरहित हवाई वाहनों (UAV) की उड़ान पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। उपायुक्त शांतनु शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार की हिदायतों के अनुसार यह प्रतिबंध 25 मई 2025 तक लागू रहेगा।

एसपी-डीसी से लेनी होगी अनुमति

यह आदेश जिले के सभी क्षेत्र डबवाली समेत पूरे सिरसा में प्रभावी रहेगा। हालांकि यह प्रतिबंध भारतीय सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF), राज्य पुलिस, NDRF और SDRF पर लागू नहीं होगा। इन एजेंसियों को संचालन की अनुमति रहेगी। उपायुक्त ने बताया कि यदि किसी राज्य विभाग को सर्वेक्षण या अन्य आवश्यक कार्यों के लिए ड्रोन का उपयोग करना है, तो उन्हें उपायुक्त कार्यालय या संबंधित पुलिस अधीक्षक से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

ड्रोन देख सूचना देने की अपील

प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी UAV या ड्रोन की गतिविधि पर सतर्क नजर रखें। यदि किसी संदिग्ध ड्रोन को उड़ते देखा जाए, तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस या जिला प्रशासन को दें। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन इससे पहले भी ड्रोन उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी कर चुका है और यह आदेश उसी की निरंतरता में है।